अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपयें जुर्माने से दंडित
The accused who committed unnatural act were sentenced to 5-5 years of rigorous imprisonment and a fine of Rs. 5000 each.

अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपयें जुर्माने से दंडित
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
जावरा/रतलाम,अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपयें जुर्माने से दंडित किया गया। यह सजा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश जंगबहादुरसिंह राजपूत, जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय 14 मई को अभियुक्तगण को धारा 377 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 05-05 (पांच-पांच) वर्ष का कठोर कारावास तथा 2,000-2,000/- (दो-दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 384 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 02-02 (दो-दो) वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,000-1,000/- (एक-एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 323 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में 03-03 (तीन-तीन) माह का कठोर कारावास तथा 500-500/- (पांच-पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्र कुमार सांगते द्वारा बताया गया कि थाना जावरा शहर पर दिनांक 25.06.2020 को पीड़ित/फरियादी ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करायी कि, दिनांक 24.06.2020 को दोपहर करीब 4 बजे खिड़की दरवाजे से उसे उसकी पहचान वाला अब्दुल एक लाल रंग की कार से पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास लेकर गया, जहां जंगल तरफ से एक मोटरसायकल से वसीम पिता पिता एहमद हुसैन व दो लड़के, जिन्हें वह नहीं जानता, आये और कार से उसे उज्जैन बायपास पर पॉपुलर मैरिज गार्डन के आगे से खेत में बनी झोपड़ी में लेकर गये, जहां उसके साथ मारपीट कर उसके साथ गलत काम (अप्राकृतिक कृत्य) किया, फिर चारों ने वीडियो बनाने का कहकर दो लाख रुपये देने, वरना वीडियो वायरल करने व काटकर फैंक देने की धमकी दी, जिस पर उसने अपने घर से 20,000/- रुपये निकाल कर वसीम को दे दिये और 30,000/- रुपये आज देने की बात हुई थी, उसको आयी चोटों को देखकर आज उसके छटे भाई द्वारा पूछने पर उसको सारी घटना बताई।
Advertisement
पीड़ित/आहत की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण विरूद्ध अपराध क्रमांक 125/2020 धारा 377, 384, 323, 506, 34 भा.द.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया। साक्षीगण के कथन अंकित किये गये। पीड़ित/आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके शरीर से तथा फरियादी के शरीर से एकत्रित किये गये नमूनों को डी.एन.ए. परीक्षण हेतु एफ.एस.एल., भोपाल प्रेषित किया गया। प्रकरण में धारा 365 व 394 भादंसं का इजाफा किया गया। संपूर्ण अनुसंधान के उपरांत दिनांक 24.08.2020 को अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम मैजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
इनको हुई सजा
1. वसीम पिता एहमद खान, आयु-23 वर्ष, निवासी-जावरा, जिला रतलाम
2. अब्दुल उर्फ चीनी पिता निराले मियां, आयु-23 वर्ष,निवासी जावरा, जिला रतलाम
3. अरशद पिता शौकत खान, आयु-24 वर्ष,निवासी-जावरा, जिला रतलाम
4. शाहरूख पिता शफीक नीलगर, आयु-25 वर्ष, निवासी-नागदा, जिला उज्जैन
प्रकरण में अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षीगण की साक्ष्य अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल द्वारा लेखबद्ध कराई गई। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए, दोषसिद्ध किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 14.05.2025 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया।अभियोजन की ओर से सफल पैरवी गगन श्रीमाल, अपर लोक अभियोजक जावरा द्वारा की गई।