जावरा की आशीर्वाद कॉलोनी के कॉलोनाइजर को नपा ने विकास कार्य करवाने के लिए दिया आखिरी 7 दिनों का अल्टीमेटम, इसके बाद होगी कॉलोनाइजर पर होगी सख्त कार्रवाई
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जावरा की आशीर्वाद कॉलोनी के कॉलोनाइजर को नापा ने विकास कार्य करवाने के लिए दिया आखिरी 7 दिनों का अल्टीमेटम, इसके बाद होगी कॉलोनाइजर पर होगी सख्त कार्रवाई
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
जावरा के खाचरोद नाका स्थित आर्शीवाद कॉलोनी के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है जो साफ साफ उसमें सुविधा नहीं होने से सामने दिखाई दे रही है। प्रशासन की चेतावनी को भी कॉलोनाइजर राजेश मनसुखानी हल्के में ले रहा है। कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी कॉलोनाइजर राजेश कॉलोनी में कार्य करवाने को तैयार नहीं है। अब कॉलोनी की वैधता खतरे में है। नगर पालिका ने कॉलोनाइजर राजेश मनसुखानी को सूचना पत्र जारी कर अगले 7 दिनों में कॉलोनी में बकाया काम और मूलभूत सुविधा पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही नहीं करने पर कॉलोनी की वैधता खत्म करने के आदेश करने की चेतावनी दी है। इससे कॉलोनाइजर राजेश पर बड़ी कार्रवाई की संभावना बन सकती है।
नपा ने वार्ड पार्षद जानीबाई धाकड़ द्वारा की गई शिकायत पर कॉलोनाइजर को सूचना पत्र जारी किया है। नगर पालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया ने सूचना पत्र में बताया की जनसुनवाई में पार्षद और रहवासियों द्वारा शिकायत की जा रही है कि आर्शीवाद कॉलोनी के कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं आंतरिक विकास एवं बाहरी विकास कार्य किए बिना ही कॉलोनी को गलत तरीके से वैध कराया गया है। इसलिए शीघ्र ही कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अन्यथा कार्रवाई न किए जाने पर पाषर्दो कॉलोनी निवासियों द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी निकाय को दी गई।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस में बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा कलेक्टर कॉलोनी सेल जिला रतलाम के आदेश क्रमांक 19–20/ कॉलोनी सेल/ 2019 रतलाम दिनांक 15 /1 /2019 (कॉलोनी हस्तानांतरण आदेश) आदेश की शर्त क्रमांक 3 व 4 अनुसार उक्त कॉलोनी में आंतरिक तथा बाहर विकास कार्यों के संबंध में कॉलोनी किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा अनियमितता पाए जाने पर कॉलोनाइजर को स्वयं के वह पर उसे करना आवश्यक होगा। वहीं कॉलोनी में समस्त मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए इस निकाय द्वारा भी आपको कई बार सूचना पत्रों के माध्यम से सूचित करवाया गया है, उसके बावजूद भी आज दिनांक तक आपकी कॉलोनी की शिकायतें प्राप्त हो रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कॉलोनी हस्तांतरण आदेश का उल्लंघन किया गया है। यदि 7 दिनों के अंदर कॉलोनाइजर द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो नगर पालिका कॉलोनी हस्तांतरण आदेश को निरस्त करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर को भेजेगी।