Those who attacked the lawyer were arrested, but the question remains why only Khan was attacked?
वकील पर जानलेवा हमला करने वाले धराए, लेकिन सवाल अभी भी कि केवल खान भी जानलेवा हमला क्यों?
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
रतलाम, बीते महीने फरवरी में बीच बाजार में एडवोकेट मोहम्मद ज़ुबैर खान पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों को स्टेशन रोड थाना पुलिस बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्टेशन रोड थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में पूरे एक महीने लगा दिए, इसके बाद फिर आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी मीडिया से छुपते हुए आरोपियों को जेल भेजा। यू तो छोटे से छोटे क्राइम के पकड़ाए आरोपियों का बड़ा बड़ा प्रेस नोट जारी किया जाता है लेकिन वकील पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को महीने भर की मेहनत कर 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पकड़ाए दो आरोपी धीरज उर्फ सोनू राठौड़ पिता कांतिलाल राठौड़ उम्र 21 वर्ष निवासी 45 धीरज शाह नगर और सार्थक उर्फ छोटू नगर पिता निर्मल नगर उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर नगर को शुक्रवार को जेल भेज दिया। सवाल अभी भी है कि दोनों आरोपियों ने केवल खान पर ही हमला क्यों किया। क्या पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है।
स्टेशन रोड़ थाना टीआई स्वराज डाबी ने बताया कि दोनों आरोपियों की शिनाख्ति होनी है इसलिए इन्हें बापर्दा पेश किया है। आगे बताया कि धीरज और सार्थक ने पहले भी अन्य जगह पर ऐसे ही शराब के नशे में मारपीट की थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी मोटरसाइल के नंबर के आधार पर आरोपियों तक पहुंचे है। इसमें करीब 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कामकाज के बारे में बताया कि दोनों ही इवेंट मैनेजमेंट का काम करते है।
यह था पूरा मामला
20 फरवरी की देर रात एडवोकेट मोहम्मद ज़ुबैर खान पर मेंहदी कुई बालाजी मंदिर के सामने एक जान लेवा हमला हुआ था जिसमें दो हमलावर बाइक से पीछे से आए और जान से मार दो की धमकी देकर धारदार हथियार से एडवोकेट ज़ुबैर की गर्दन पर वार करते हुए कॉलेज रोड़ की तरफ फरार हो गए थे। हमले के दौरान एडवोकेट बचे जिससे वे ज्यादा जख्मी नहीं हो पाए। हमलावर यह भी कहकर भागे कि बच गया लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। एडवोकेट मोहम्मद ज़ुबैर पर हमला तब हुआ था जब वे अपने अन्य दो साथी नदीम अब्बासी और शादाब अब्बासी के साथ गुरुवार की देर रात करीब 10:45 पर खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। यदि एडवोकेट खान नहीं बचते तो शायद बड़ा हादसा हो जाता। तुरंत ही एडवोकेट खान अपने मित्रों इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। इसके बाद स्टेशन रोड़ थाने पर पहुंचकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।