हम तो डूबेंगे लेकिन सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, रिश्वतखोर एसआई हटीला ने पुलिस अधिकारियों को ला दिया कठघरे में, रतलाम पुलिस पर लगा एक आरोपी की जमानत निरस्ती की धमकी देकर 2 लाख की रिश्वत मांगने आरोप आरोप, न्यायालय की हुई अवहेलना, एडिशनल एसपी को न्यायालय से मिला कारण बताओं नोटिस
bribe-taking SI Hatila brought the police officers to the dock Ratlam police accused of demanding bribe of Rs 2 lakh by threatening to cancel the bail of an accused court was disregarded Additional SP got show cause notice from the court

हम तो डूबेंगे लेकिन सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, रिश्वतखोर एसआई हटीला ने पुलिस अधिकारियों को ला दिया कठघरे में, रतलाम पुलिस पर लगा एक आरोपी की जमानत निरस्ती की धमकी देकर 2 लाख की रिश्वत मांगने आरोप आरोप, न्यायालय की हुई अवहेलना, एडिशनल एसपी को न्यायालय से मिला कारण बताओं नोटिस
डेली जर्नल हिंदी डेस्क
रतलाम, रतलाम पुलिस पर 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर और नहीं देने पर आरोपी पर जमानत के बाद भी धारा बढ़ाकर उसे फंसाने का आरोप लगा है। स्टेशन रोड थाने के भ्रष्ट एसआई प्रेम सिंह हटीला की इस रिश्वतखोरी की हरकत ने पुलिस के आला अधिकारियों का भी नाम बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस के अधिकारी एसआई हटीला को सस्पेंड तक नहीं कर पाए। यह कैसी मनमानी कि एक एसआई एसपी अमित कुमार की भी नहीं सुन रहे और उनके सवालों को हवा में उड़ा रहा है। इतना ही नहीं न्यायालय के आदेशों की अवहेलना भी की और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर आमजन को परेशान करने की कोशिश की है।
न्यायालय के जमानत के बाद भी पुलिस ने बनाई गिरफ्तारी की योजना, रिश्वत के पैसे नहीं मिले तो बढ़ा दी धारा
दरअसल थाना स्टेशन रोड़ रतलाम पर 6 अगस्त 2024 को आरोपी फिरोज खान पिता ईशान एवं अमन खान के विरुद्ध धारा 420,406 भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसपर अमन पिता अमजद खान निवासी आनंद कालोनी रतलाम द्वारा जिला सत्र न्यायालय में अग्रीम जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। इस पर 13 सितंबर 2024 को पीठासीन अधिकारी विशेष सत्र न्यायाधीश ने अमन को 25 हजार की अग्रिम जमानत पर रिहा का आदेश दिया।
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इसके बाद आरोपी से रुपए ऐंठने के इरादे से एसआई प्रेम सिंह हटीला द्वारा प्रकरण में धारा 409 का इजाफा किया गया इसके बाद हटीला ने फरियादी से मिलकर इनके द्वारा जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे विशेष सत्र न्यायाधीश ने 10 जनवरी 2025 को निरस्त करते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि आरोपी अमन की गिरफ्तारी न की जाए। लेकिन प्रेम कुमार हटीला ने प्रकरण के सारे तथ्यों को वरिष्ठ अधिकारियों से छुपाकर चालान पेश करते समय जिला अभियोजन अधिकारी से चालान पास कराए बिना एडिशनल एसपी राकेश खाखा से आरोपी अमन को 6 फरवरी से पंद्रह दिनों के अंदर गिरफ्तार करने का आदेश प्राप्त किया।
एडिशनल एसपी को न्यायालय ने भेजा कारण बताओं नोटिस
इस आदेश के माध्यम से सब इंस्पेक्टर हटीला अमन से दो लाख रूपयों की मांग करने लगे जिस पर अमन खान विशेष सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे जिस पर न्यायालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस एडिशनल एसपी खाखा को भेजा कि वे 24 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर जवाब दे कि क्यों ना उन पर न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाए।
इस पर एडिशनल एसपी राकेश खाखा ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उन्हें न्यायालय के आदेश के बारे में एसआई हटिला ने नहीं बताया था और वे न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करने को तैयार हैं। इस पर न्यायालय ने कार्यवाही को समाप्त कर एसआई हटिला की मनमानी यहां भी स्पष्ट होती है कि उन्होंने बिना अभियोजन अधिकारी से चालान पास कराए बगैर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। एडिशन एसपी रतलाम द्वारा 20 फरवरी 2024 एवं 23 फरवरी 2025 को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा कि इस प्रकरण में धारा 409 क्यों बढ़ाई गई? जबकि आपने इसके संबंध में कोई विधिक राय भी प्राप्त नहीं की। जबकि नियमानुसार चालान जिला अभियोजन अधिकारी से पास कराकर न्यायालय में पेश किया जाता है।